चंडीगढ़ प्रशासन ने स्पा और मसाज सेंटरों के लिए नए सख्त नियम लागू किए, अनैतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर
चंडीगढ़: चंडीगढ़ में स्पा और मसाज सेंटरों में अनैतिक गतिविधियों और देह व्यापार के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए यूटी प्रशासन ने नए नियमों का मसौदा तैयार किया है। इन नियमों के तहत अब स्पा और मसाज सेंटरों पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण रखा जाएगा। प्रशासन ने स्पा सेंटरों की लाइसेंसिंग, संचालन और सुरक्षा मानकों को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सीसीटीवी और पारदर्शिता के होंगे सख्त नियम
नए दिशा-निर्देशों में सेंटर के प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, पारदर्शी दरवाजे रखने और संचालन के दौरान मुख्य द्वार बंद न करने जैसे नियम शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, क्रॉस-जेंडर मसाज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि पर अंकुश लगाया जा सके।
लाइसेंसिंग प्रक्रिया होगी सख्त
स्पा और मसाज सेंटरों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब सख्त मानकों का पालन करना होगा। मालिकों को केंद्र की बुनियादी सुविधाओं और कर्मचारियों की योग्यता से संबंधित शपथ पत्र जमा करना होगा। साथ ही, बिना वर्क परमिट के विदेशियों को रोजगार देने पर भी पाबंदी रहेगी।
अनियमितता पर होगी कड़ी कार्रवाई
अगर किसी स्पा या मसाज सेंटर में अनैतिक या अवैध गतिविधियां पाई जाती हैं, तो प्रशासन द्वारा उस सेंटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्पा के भीतर किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
सेंटरों की नियमित जांच और समय की पाबंदी
प्रशासन द्वारा नामित अधिकारी नियमित रूप से इन सेंटरों का निरीक्षण करेंगे। सेंटरों को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी, और प्रत्येक सेंटर को अपने लाइसेंस का विवरण, संचालन समय और उपलब्ध सेवाओं की जानकारी प्रवेश द्वार पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।