चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने कोचिंग संस्थान को छात्र की फीस ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया

 चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने कोचिंग संस्थान को छात्र की फीस ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया

चंडीगढ़: चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II ने सेक्टर 34-ए स्थित एक कोचिंग संस्थान को आदेश दिया है कि वह एक छात्र की फीस 9% ब्याज सहित वापस करे। आयोग ने यह निर्णय संस्थान द्वारा शैक्षणिक सेवाएं प्रदान करने में विफल रहने पर सुनाया। शिकायतकर्ता को 17,334 रुपये की राशि 9% ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए गए हैं।

मामला तब सामने आया जब छात्र ने 2023-2024 और 2024-2025 सत्रों के लिए कक्षा 9 और 10 के प्रमुख विषयों के फाउंडेशन कोर्स में दाखिला लिया था। छात्र के पिता ने वित्तीय तंगी के बावजूद ऋण लेकर फीस का भुगतान किया था, लेकिन कोचिंग संस्थान ने छात्र को पढ़ाने से मना कर दिया।

शिकायत के अनुसार, छात्र ने जनवरी 2023 में दाखिला लिया और 8,667 रुपये की दो किस्तों में फीस जमा की। गणित शिक्षक ने छात्र को कमजोर पाते हुए सुझाव दिया कि वह कक्षा 8 के गणित की कमजोरियों को दूर करने के लिए होम ट्यूशन ले। इसके बाद छात्र के पिता ने फीस वापस करने और पंजीकरण रद्द करने की मांग की, जिसे संस्थान ने 'शून्य वापसी नीति' का हवाला देकर अस्वीकार कर दिया।

मामला उपभोक्ता आयोग के पास पहुंचा, जिसने कोचिंग संस्थान की सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को देखते हुए छात्र के पक्ष में निर्णय सुनाया। आयोग ने संस्थान को आदेश दिया कि वह 45 दिनों के भीतर छात्र की फीस 9% ब्याज सहित वापस करे।

आयोग ने यह भी कहा कि अग्रिम शुल्क वसूलना और सेवाएं प्रदान न करना अनुचित व्यापार प्रथाओं के अंतर्गत आता है, और इस पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के पूर्व निर्णयों का हवाला दिया।

Edited By: Rahul Tiwari

Latest News

मोहाली पुलिस ने 48 घंटों में कार छीनने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार मोहाली पुलिस ने 48 घंटों में कार छीनने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
चंडीगढ़ में दशहरा देखने जा रहे है तो ये खबर जरूर पड़ लें
मोबाइल छीन फरार हुए तीन युवक
चंडीगढ़ में 9 महीने में 341 अपराध: 2 करोड़ की चोरी, नशे के कारण अपराधों में वृद्धि
पंचकूला में 15 अक्टूबर को हरियाणा विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह
मंथली से लेकर मर्डर तक की कहानी
पंचकूला के युवक से साइबर ठगी: मुंबई CBI अधिकारी बनकर 10 लाख रुपए की ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर किया शिकार
विदेश भेजने के नाम पर 25.35 लाख की धोखाधड़ी
रेस्टोरेंट और पब में साझेदारी के नाम पर 75 लाख की धोखाधड़ी, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
मौली जागरण में सड़क हादसा: 11 महीने की बच्ची की मौत, चालक के खिलाफ मामला दर्ज
सेक्टर 28 के घर में आधी रात को मोबाइल चोरी
चंडीगढ़ पुलिस ने अवैध इमिग्रेशन ऑफिस चला रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जमानत पर छोड़ा गया