चंडीगढ़ में डीएम के आदेशों का उल्लंघन, बिना पंजीकरण आव्रजन कार्यालय चलाने वाला गिरफ्तार
डीएम के आदेशों का उल्लंघन करते हुए नरिंदर सिंह पर कार्रवाई
By: Khushi Aggarwal
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चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 17 में बिना पंजीकरण आव्रजन कार्यालय चलाने के आरोप में नरिंदर सिंह को गिरफ्तार किया, जो बाद में जमानत पर रिहा हो गया है।
चंडीगढ़ दिनभर
चंडीगढ़: चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 17 में बिना पंजीकरण और प्रशासनिक अनुमति के आव्रजन कार्यालय चलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नरिंदर सिंह, निवासी वार्ड नंबर 07, खमाणा, जिला फतेहगढ़ साहिब (उम्र 27 वर्ष) के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, नरिंदर सिंह सेक्टर 17/डी के शोरूम नंबर 68 में अवैध रूप से एक आव्रजन कार्यालय संचालित कर रहा था। इस कार्यालय के संचालन के लिए उसके पास न तो आवश्यक पंजीकरण था और न ही पुलिस सत्यापन या एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) थी। इसके साथ ही, उसने यूटी प्रशासन के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के आदेशों का भी उल्लंघन किया था, जिसके तहत पंजीकरण और अनुमति अनिवार्य हैं।
चंडीगढ़ पुलिस ने नरिंदर सिंह को डीएम के आदेशों के उल्लंघन के तहत गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, आरोपी को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच अभी जारी है और इसके तहत आरोपी द्वारा किए गए अन्य उल्लंघनों की भी पड़ताल की जा रही है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां बिना पंजीकरण और सत्यापन के आव्रजन कार्यालय चलाए जा रहे हैं, जिससे न केवल प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है बल्कि आव्रजन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों की संभावना भी बढ़ रही है। चंडीगढ़ पुलिस इस तरह की गतिविधियों पर सख्त नजर रखे हुए है और जल्द ही अन्य संदिग्ध कार्यालयों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
Edited By: Khushi Aggarwal